छह महीने में पास कराना होगा विधेयक
विधेयक लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा की मंजूरी बाकी
एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देना अब अपराध हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध बता चुका है।